प्यारे मियां को अदालत ने सुनाई सज़ा, यौन शोषण मामले में मिला आजीवन कारावास

प्यारे मियां के साथ ही उवैस को भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, वहीं इस मामले की एक अन्य आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को बीस साल की सजा सुनाई गई है

Publish: Mar 07, 2022, 12:45 PM IST

भोपाल। भोपाल के बहुचर्चित यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी प्यारे मियां की सजा का एलान हो गया है। भोपाल कार्ट ने प्यारे मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्यारे मियां के अलावा उसके साथी उवैस को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

प्यारे मियां इस वक्त जबलपुर जेल में कैद है। वह सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा था। सोमवार को जस्टिस सविता वर्मा की अदालत ने प्यारे मियां और उसके साथी के लिए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को बीस साल की सजा सुनाई गई। 

प्यारे मियां भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सलाखों के पीछे कैद है। वह अपने घर में नाबालिग बच्चियों को नशीली पदार्थ देकर उनका शोषण किया करता था। दो वर्ष पहले पुलिस को रातीबड़ में कुछ बच्चियां नशे में धुत मिली थीं। जिसके बाद यह पूरा मामला उजागर हुआ था। 

यह मामला सामने आते ही प्यारे मियां फरार हो गया था। उसके खिलाफ भोपाल के कोहिफिजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। लंबी तलाश के बाद प्यारे मियां पुलिस की पकड़ में आया था।