हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति हटाने के दिए निर्देश, राज्य सरकार को लगाई फटकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियों को हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है

Updated: Mar 03, 2022, 10:46 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जबलपुर बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान राजधानी भोपाल स्थित टीटी नगर चौराहे से अर्जुन सिंह की मूर्ति हटाने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि में 18 जनवरी 2013 के बाद प्रदेश में चौराहों पर लगी सभी मूर्तियों को हटाया जाए।

दरअसल, 18 जनवरी 2013 को अपने एक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद प्रदेश के चैराहों पर मूर्तियां लगाई जाती रही। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर पूर्व सीएम व कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अर्जुन सिंह की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी।

मामले पर अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में टीटी नगर में नानके पेट्रोल पंप के सामने चौक पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मूर्तियों से ट्रैफिक प्रभावित होता है।

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को जमकर फटकार लगाया। जस्टिस शील नागू ने राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई मूर्तियों को हटाए। कार्रवाई से अवगत भी कराए। साथ ही भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 10 हजार रुपए याचिकाकर्ता को मिलेंगे।