घरेलू हिंसा पीड़िता को चोट के हिसाब से मुआवजा देगी MP सरकार, महिला आयोग ने बताया जख्मों पर नमक

मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू, पीड़िता के शरीर में 40 फीसदी से अधिक क्षति होने पर मिलेगा 4 लाख, इससे कम क्षति होने पर मिलेगा 2 लाख, महिला आयोग ने बताया अव्यवहारिक

Updated: Jan 19, 2022, 01:06 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित सहायता योजना लागू कर दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। मदद की राशि महिला के शरीर में हुई क्षति के हिसाब से तय की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस योजना को लेकर बताया कि पीड़िता के शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40 फीसदी से कम अधिक होने पर ही 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 40 फीसदी से कम क्षति होने के स्थिति में 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी।

प्रदेश सरकार के इस फैसले को मध्य प्रदेश महिला आयोग ने अव्यवहारिक करार दिया है। महिला आयोग की अध्यक्षा शोभा ओझा ने ट्वीट किया, 'घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला शिवराज सरकार का नया जुमला। प्रदेश के खाली खजाने के बावजूद लिया गया यह फैसला पूरी तरह से अव्यावहारिक तो है ही, पीड़िताओं के जख्मों पर नमक भी है।'

जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए घरेलू हिंसा की शिकार बालिका या महिला को जिले के वन स्टॉप सेंटर में FIR की कॉपी के साथ ही एक आवेदन देना होगा। इसके बाद कमेटी तय करेगी कि महिला सहायता के पात्र है या नहीं। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है जिसमें एसपी, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी  शामिल हैं। यदि कमेटी के फैसले से पीड़िता संतुष्ट नहीं होती तो 60 दिनों के भीतर वह संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगी।