हरदा के बाहर नहीं भेज सकेंगे भूसा, डीएम ने भूसा परिवहन पर लगाई रोक, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने गेहूं, चना, सरसों, मक्का, ज्वार, धान और सोयाबीन के भूसे को जिले से बाहर परिवहन करने को प्रतिबंधित किया है

Updated: Mar 04, 2022, 03:20 AM IST

हरदा। हरदा के किसान अपना भूसा जिले के बाहर नहीं भेज सकेंगे। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने गेहूं, चना, सरसों, मक्का, ज्वार, धान और सोयाबीन के भूसे को जिले से बाहर परिवहन करने को प्रतिबंधित करने का आदेश किया है।

हरदा कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, 'जिले में रबी उत्पादन वर्ष 2021-22 में गेहूँ का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत कम हुआ है। यह 24 प्रतिशत रकबा चना फसल में प्रत्यावर्तित हुआ है। इस फसल प्रत्यावर्तन के कारण फसल के सह उत्पाद (भूसा) के उत्पादन में भी कमी आयी है।'

हरदा कलेक्टर ने आदेश में आगे कहा है कि, 'चूंकि भूसा पशुओं के चारा के रूप में कृषको द्वारा उपयोग लाया जाता है। ऐसे में जिले में पशुओं के आहार के रूप में उपयोग किया जाने वाला घास, भूसा, कडबी (ज्वार एंव मक्का के डंठल) (धान के डंठल ) तथा पशुओं द्वारा खाए जाने वाले चारे की अन्य किस्में पशुओं के लिए पर्याप्त रहे इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश चारा (निर्यात आदेश) 2000, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा संचालित है, के खण्ड 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, गेहूँ, चना, सरसो, मक्का, ज्वार, धान एवं सोयाबीन के भूसे को जिले से बाहर परिवहन हेतु प्रतिबंधित करता हूँ।' 

कलेक्टर गर्ग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्तानुसार उल्लेखित विभिन्न फसलो के भूसे का जिले से बाहर परिवहन करता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध मध्यप्रदेश चारा (निर्यात आदेश) 2000 के खण्ड 5 के तहत् जब्ती की कार्यवाही कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। विशेष प्रकरणों में परिवहन की अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया जाता है।