MP में नहीं लगेगा बुलडोजर पर ब्रेक, हाईकोर्ट ने कहा पीड़ित खुद न्याय के लिए नहीं आए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध क़ब्ज़ाधारी और गुनाह के किसी आरोप में फंसे व्यक्तियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है, तर्क है कि जिसे न्याय चाहिए वो ख़ुद आए कोर्ट

Updated: Apr 21, 2022, 04:13 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भू माफियाओं और अपराधियों की संपत्तियों पर बुल्डोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना ही उसका पीड़ित के साथ सीधा संबंध हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता का मामला जनहित का नहीं है और यह सुनवाई योग्य नही है।

जानकारी के मुताबिक जबलपुर निवासी कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों प्रशासन अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपियों के घर और दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन सहित अन्य जिलों की कार्रवाई के संबंध में अखबारों में प्रकाशित खबरों की प्रतियां भी पेश की थी।

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याचिकाकर्ता अमिताभ गुप्ता का दलील था कि सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अवैधानिक है।  इस पर सरकार ओर से पेश हुए वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही हैं। किसी भी कार्रवाई के खिलाफ संबंधित पक्ष ने कोई याचिका दायर नहीं है।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना ही पीड़ित के साथ उसका सीधा संबंध हैं। याचिकाकर्ता का मामला सुनवाई योग्य नही है। अगर पीड़ित के साथ गलत हो रहा हो तो वह खुद न्याय के किए आए। यह खाकर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि शिवराज सरकार का बुल्डोजर फिलहाल नहीं रुकेगा।