पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण हटाने का षड्यंत्र रच रही शिवराज सरकार, अरुण यादव ने बोला हमला
10 मई को आएगा पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, अरुण यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी
भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्माया हुआ है। पंचायत चुनावों में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा या नहीं इसपर फैसला 10 मई को आएगा। इसी बीच दिग्गज कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया, 'मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुरक्षित रख लिया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से असंगत आंकड़े माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये है, उससे यह स्पष्ट है कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कराने का षड्यंत्र रच रही है।'
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुरक्षित रख लिया है । मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से असंगत आंकड़े माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये है,@INCIndia @INCMP @RahulGandhi @OfficeOfKNath
— Arun Subhash Yadav (@MPArunYadav) May 6, 2022
अरुण यादव ने आगे कहा कि, 'जो आरक्षण कमलनाथ की सरकार ने दिया था उसे आरएसएस की विचारधारा साजिश रचकर खत्म कराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखेगा। जो भी फैसला आएगा, वह संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा।'
लेकिन कांग्रेस पार्टी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखेगा । जो भी फैसला आएगा, वह संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा ।@ANI @IANSKhabar @PTI_News
— Arun Subhash Yadav (@MPArunYadav) May 6, 2022
बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने राज्य सरकार ने कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट रखी। इसमें आयोग ने ओबीसी को 35% आरक्षण की सिफारिश की है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 10 मई को फैसला सुना सकता है। फैसले में तय होगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं।