फिर बनेगी महिला असिस्‍टेंट प्रोफेसर की चयन सूची

एमपी-पीएससी 33 फीसदी महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ नई चयन सूची बनाएगी।

Publish: Apr 30, 2020, 08:20 AM IST

हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में अपना सुरक्षित रखा हुआ फैसला आज सुना दिया है। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 91 पदों पर हुई महिला अभ्यर्थियों की भर्तियों की चयन सूची खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए एमपी-पीएससी को आदेश दिया है कि वो इन 91 पदों पर नियुक्ति के लिए नई चयन सूची बनाए जिसमें 33 फीसदी महिला आरक्षण के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाए।

गौरतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए एमपी-पीएससी ने 2019 में जो चयन सूची जारी की थी उसमें महिला आरक्षण के 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को चुन लिया गया था ऐसे में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं ने इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में 85 याचिकाएं दायर की गई थीं जिन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पाया कि हॉरिजोंटल महिला आरक्षण का प्रावधानों के तहत एक वर्ष की महिला को दूसरे वर्ग में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता। ऐसे में हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों की चयन सूची रद्द कर दी है। कोर्ट ने एमपी पीएससी को 2 माह का समय देते हुए कहा कि इस अवधि में वह नई चयन सूची बनाए। अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।