पत्रकार जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जोड़ी तीन नई धाराएं, अपराधिक षड्यंत्र और विदेशी चंदा लेने के आरोप

आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने की धाराओं को एफसीआरए की धारा-35 के साथ एफआईआर में जोड़ा गया है, पूरे मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर सकती है, जुबैर पर विदेशों से चंदा जुटाने के आरोप हैं

Updated: Jul 02, 2022, 07:59 AM IST

नई दिल्ली। फैक्ट चेकर पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने तीन नई धाराएं लगाई है। शनिवार को चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उनकी न्यायिका हिरासत मांगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। वहीं जुबैर के वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं। इनमें आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) शामिल है।  दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि रेजरपे पेमेंट गेटवे से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि फैक्ट चेकर से संबंधित विभिन्न लेनदेन हैं, जिसमें या तो फोन नंबर भारत से बाहर का है या आईपी पता बैंकॉक, पश्चिमी, ऑस्ट्रेलिया, मनामा सहित विदेशों का है। विभिन्न माध्यमों से कुल मिलाकर लगभग 2 लाख 31 हजार 933 रुपये प्राप्त हुए हैं।

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबर फैलाने के लिए जी न्यूज ने मांगी माफी, चैनल और BJP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी कांग्रेस

पुलिस का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि जिन ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में ट्वीट किया, वे ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान जैसे देशों से थे। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन के न्यायिक हिरासत की मांग की है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने गुरुवार दोपहर को जुबैर के बेंगलुरु स्थित आवास पर लगभग तीन घंटे तक तलाशी ली थी।