UP पुलिस की गिरफ्तारी से पत्रकार मोहम्मद जुबैर को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।

Updated: Jul 08, 2022, 07:23 AM IST

नई दिल्ली। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज एक हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, फिलहाल उन्हें दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहना होगा। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सीतापुर मामले से संबंधित है और जुबैर के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी में असरदार नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को सीतापुर केस में शर्तों के साथ पांच दिन की बेल दी है। इस दौरान ज़ुबैर न तो कोई ट्वीट करेंगे और न ही दिल्ली छोड़ कर कहीं जा सकेंगे। बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने सीतापुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका डाली थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, 'जमानत की शर्त यह होगी कि याचिकाकर्ता कोई ट्वीट नहीं करेगा और दिल्ली नहीं छोड़ेगा। जमानत की अन्य शर्तें सीतापुर जिला अदालत तय करेंगी।' इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर जुबैर इतने अच्छे इंसान होते तो उन्हें ट्वीट नहीं करना चाहिए था। वह यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखते। लेकिन, उन्होंने इस तरह का ट्वीट कर अपराध किया है। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो वह बेंगलुरु में सबूत नष्ट कर सकते हैं।