आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सज़ा, डोरंडा कोषागार मामले में CBI कोर्ट का फैसला

लालू यादव को बीते हफ्ते इस मामले में दोषी करार दिया गया था। उन्हें 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माने की सज़ा हुई है... यह चारा घोटाले में 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा पाँचवा केस है.

Updated: Feb 21, 2022, 09:50 AM IST

पटना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सजा का एलान हो गया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई है। 15 फरवरी को इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को दोषी पाया था। आरोप तय होने के बाद आज सीबीआई कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम के लिये पाँच साल की सज़ा मुकर्रर कर दी।

 पाँच वर्ष की सज़ा होने के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के ऊपर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये मामले की सुनवाई शुरु की। पूर्व सीएम लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थे। लिहाज़ा वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये सुनवाई में शामिल हुए थे।

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लालू यादव को जिस मामले में सुनवाई हुई है वह चारा घोटाले से जुड़ा हुआ है। डोरंडा कोषागार से करीब 139.55 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से यह मामला जुड़ा हुआ था। यह इकलौता ऐसा मामला बचा था जिसका फैसला आना बाकी था। इससे पहले लालू यादव चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामलों, वहीं दुमका व देवघर कोषागार से अवैध निकासी के एक-एक मामले में दोषी पाये गये थे। 

हालांकि इन मामलों में लालू यादव अपनी सज़ा की अवधि पूरी कर चुके हैं। अब डोरंडा कोषागार में लालू यादव को ज़मानत मिल पाती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।