अब अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क जरूरी नहीं, हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने पलटा फैसला

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अब अकेले वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा, हाईकोर्ट ने बीते दिनों इस नियम पर सरकार को लगाई थी फटकार

Updated: Feb 04, 2022, 01:15 PM IST

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट अब कमजोर पड़ने लगा है। कोरोना का ग्राफ गिरने के साथ ही अब पाबंदियां हटाने संबंधी भी दिशानिर्देश जारी हो गए हैं। राजधानी में अब अकेले वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने पिछले साल अकेले गाड़ी चलाते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस दिशानिर्देश को निरर्थक और बेतुका करार दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने ने सरकार को फटकारते हुए कहा कि, 'आप इसे वापस क्यों नहीं लेते। यह वास्तव में बेतुका है कि आप अपने में कार में बैठे हों आपको मास्क पहनना पड़ेगा?'

यह भी पढ़ें: पुष्पा मूवी से प्रेरित युवक ने शुरू की लाल चंदन की तस्करी, रास्ते में पुलिस ने पकड़कर घुटनों पर झुकाया

DDMA की बैठक के अहम फैसले

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान शुक्रवार को कोरोना गाइडलाइंस संबंधी कई अन्य फैसले लिए गए हैं। इसके मुताबिक  दिल्ली में 7 फरवरी से 9वीं-12वीं के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। 7 फरवरी से कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुल जाएंगे। जबकि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। नाइट कर्फ्यू अब से रात 11 बजे से शुरू होगा और सभी रेस्टोरेंट अब 11 बजे तक खुले रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय अब 100 फीसदी उपस्थिति के साथ चलेंगे। इसके अलावा जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को भी अब खोलने की अनुमति दी गई है।