जानें क्या है चार साल पुराना वह मामला, जिसमें राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा

राहुल गांधी अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहे। राहुल को मोदी सरनेम मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है।

Updated: Mar 23, 2023, 12:11 PM IST

सूरत। 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' वाले बयान मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने उसी समय उन्हें जमानत भी दे दिया। राहुल गांधी अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में ही मौजूद रहे।

राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है। उन्होंने कहा था कि, 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। राहुल के इस बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधायक पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। 

हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को। वहीं, राहुल ने कोर्ट के समक्ष खुद को बेगुनाह बताया था।