आशीष मिश्रा की ज़मानत याचिका का विरोध, पीड़ित परिवार पहुँचा सुप्रीम कोर्ट

लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले के पीड़ित परिजनों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, प्रशांत भूषण ने दायर की याचिका

Updated: Feb 21, 2022, 09:52 AM IST

Photo Courtesy : Scroll.in
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नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी नरसंहार के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। नरसंहार में मारे गये किसानों का पीड़ित परिवार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। पीड़ित परिवार ने आशीष मिश्रा की ज़मानत का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायाालय के समक्ष एक अन्य याचिका दायर कर दी है।  

पीड़ित परिवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में आशीष मिश्रा की ज़मानत को लेकर योगी सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किये गये हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट को यह दलील दी गयी है कि हाई कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को ज़मानत दिये जाने के बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत को विरोध नहीं किया।

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एफआईआर के आधार पर आशीष मिश्रा की ज़मानत मंज़ूर कर ली। जबकि चार्जशीट में आशीष मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि किसानों की हत्या एक सुनियोजित साज़िश के तहत की गयी और आशीष मिश्रा इसमें मुख्य साज़िशकर्ता है।

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को ज़मानत देते वक्त आशीष मिश्रा के खिलाफ ठोस सबूतों पर गौर नहीं किया। क्योंकि तब तक चार्जशीट अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर पेश ही नहीं की गयी थी।

हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका भी पहले ही दाखिल की जा चुकी है। जिसमें आशीष मिश्रा की ज़मानत का विरोध किया गया है। यह याचिका अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा की ओर से दाखिल की गयी है।