सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद मामला, कपिल सिब्बल ने की सुनवाई की मांग

सीजेआई रमन्ना ने कहा, चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट अभी इस मामले में सुनवाई कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दखल देने उचित नहीं होगा, कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद विचार करेंगे

Updated: Feb 10, 2022, 08:24 AM IST

नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब विवाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने संवैधानिक बेंच के जरिए इस मामले की सुनवाई करने की मांग की है। 

कपिल सिब्बल की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अभी इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता। क्योंकि इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा है। लिहाजा सर्वोच्च अदालत पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के पक्ष में है।

कपिल सिब्बल ने कहा कि हिजाब विवाद का असर पूरे देश भर में पड़ रहा है। मुस्लिम छात्राओं पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा उनकी पढ़ाई भी रुकी है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई नौ जजों की संवैधानिक बेंच को करनी चाहिए।

कपिल सिब्बल की इस मांग पर सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अभी इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट कर रहा है। लिहाजा इस वक्त हमारा मामले में दखल देना उचित नहीं होगा। पहले हम कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम सुनवाई करने पर विचार करेंगे।