कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बने नए ट्रस्ट 'पीएम-केयर फंड' पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पर सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर फंड पर उठे सवालों के उत्तर देने से इनकार कर दिया है।  PMO ने पीएम केयर्स फंड की जानकारी देने से यह कहकर इंकार किया है कि यह ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं है। आपको बता दें कि एक अप्रैल को हर्ष कांदुकुरी ने आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत इसके बारे में जानकारी मांगी थी। जिसमें ‘पीएम केयर्स फंड’ के गठन और ऑपरेशन के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। आरटीआई के तहत पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड, सभी सरकारी आदेश की कॉपी, नोटिफिकेशन और सर्कुलर के बारे में सभी जानकारियां उजागर करने की मांग की थी।

इस आरटीआई पर प्रधानमंत्री कार्यालय के पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफीसर ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि “पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। हालांकि पीएम केयर्स फंड के बारे में उसकी वेबसाइट से जानकारी ली जा सकती है।” वहीं आरटीआई दाखिल करने वाले हर्ष की मानें तो “पीएम केयर्स फंड का पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने से पता चलता है कि इसे सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है।
 आपको बता दें कि ‘पीएम केयर्स फंड’ को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री और उनके ऑफिस के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन इसे पब्लिक अथॉरिटी बताने से खारिज कर दिया गया। जबकि नियम कहते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी में वो संस्थान या निकाय आते हैं, जिनका गठन खुद सरकार करती है।