जयपुर। राजस्थान में कोरोनो महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज यानी शनिवार से धारा 144 लागू की जाएगी। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने आज ये एलान किया है। सरकार का मानना है कि कोरोना पर क़ाबू पाने के लिए शनिवार से धारा 144 के तहत पाबंदियों को फिर से लागू करना ज़रूरी हो गया है।

राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को देने का एलान किया है। सरकार की तरफ से इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से सलाह के बाद ही लंबी अवधि के लिए धारा 144 लगा सकते हैं।

कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक केंद्रीय टीम को राजस्थान भेजा था। गुरुवार को राजस्थान में 15 से अधिक COVID-19 मरीजों की मौत हुई थी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,116 हो गई। राजस्थान में 2,549 नए मामलों को मिलाकर राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,34,907 हो गई है।

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या अब तक जयपुर में 403, जोधपुर में 210, अजमेर में 160, बीकानेर में 154, कोटा में 120, भरतपुर में 98, उदयपुर में 81 और पाली में 81 है। शुक्रवार को पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90,04,365 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 1,32,162 हो चुकी है।