छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल फीस को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षण सत्र 2020-21 में निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग को फीस की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अभिभावकों की सहमति से स्कूल प्रबंधन केवल 10 प्रतिशत फीस बढ़ा सकेंगे। आदेश नहीं मानने पर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।