नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं।जस्टिस खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर होंगे। इसके एक दिन बाद यानी 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। उन्हें इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी।

जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई, 2025 तक लगभग सात महीने का होगा। निवर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के रूप में की थी।
जस्टिस खन्ना ने अपना करियर 1983 में शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले वो दिल्ली के तीस हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई अदालतों में प्रैक्टिस कर चुके हैं।

अपने अब तक के करियर के दौरान जस्टिस खन्ना और उनकी भागीदारी वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई अहम फ़ैसले सुनाए हैं। जस्टिस खन्ना उस बेंच में शामिल थे जिसने 2024 के एक ऐतिहासिक फ़ैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था।

साल 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग के फैसले में जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर डाले गए वोटों के 100 फीसदी वीवीपीएटी वैरिफिकेशन की मांग करने वाली एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की याचिका को खारिज कर दिया था।

इसी तरह 3 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का दफ़्तर अब आरटीआई के दायरे में होगा। अदालत ने कहा था कि पारदर्शिता से न्यायिक आज़ादी प्रभावित नहीं होती।जिस बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया था जस्टिस संजीव खन्ना भी उसका हिस्सा थे।