नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित LTC कैश वाउचर स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी अपने साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं। इस दायरे में परिवार के वे सभी सदस्य आएंगे, जिन्हें LTC के तहत यात्रा करने की इजाजत है। वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने 12 अक्टूबर को एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। 

LTC के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को चार साल में दो बार परिवार सहित यात्रा करने पर हुए खर्च पर टैक्स का लाभ मिलता है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे में सरकार ने यात्रा की बजाय खरीदारी पर हुए खर्च के एवज में भी टैक्स की छूट देने का एलान किया है।

हालांकि इस नई योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना पड़ेगा। सरकार ने इस बारे में सवाल-जवाब की शक्ल में कई स्पष्टीकरण जारी किए हैं। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के उन्हीं सदस्यों के नाम पर लाभ उठा पाएंगे, जिनके नाम उनके सर्विस रिकॉर्ड में पहले से दर्ज होंगे। इसके साथ ही इस योजना का लाभी केवल उन्हीं वस्तुओं पर मिलेगा जिनकी खरीदारी 12 अक्टूबर के बाद की गई हो। ये लाभ सिर्फ 12 प्रतिशत या उससे ज्यादा जीएसटी स्लैब वाली वस्तुओं की खरीदारी पर ही मिलेगा।

गौरतलब है कि कैश के ज़रिए भुगतान करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान डिजिटल मोड या चेक, या डिमांड ड्राफ्ट से होना ज़रूरी है। सरकार ने इस योजना का एलान इसलिए किया है ताकि बाज़ार में डिमांड को बढ़ावा देकर इकॉनमी की हालत में सुधार किया जा सके। साथ ही ज्यादा जीएसटी वाली चीजों की खरीदारी बढ़ने पर सरकार को टैक्स से होने वाली आय में भी इजाफा होगा।