ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर की योग शिक्षिका के खिलाफ हुए शारीरिक शोषण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने देश की सबसे बड़े शिक्षक एवं खेल संस्थान एलएनआईपीई (लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन) के पूर्व कुलपति प्रो. दिलीप दुरेहा के खिलाफ 35 लाख जुर्माने सहित मध्य प्रदेश शासन को 5 लाख रूपए क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला शिक्षिका ने पूर्व कुलपति दुरेहा पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाने का आरोप लगाया था। जिसमें जांच कमेटी आईसीसी का गठन किया गया और दुरेहा को दोषी पाया गया।
महिला शिक्षिका ने हाईकोर्ट के सामने अपनी दलीलों में बताया। वे पिछले 6 साल से अपनी लड़ाई लड़ रही है। 2019 से अब तक कुल 50 से ज्यादा आवेदन दे चुकी है। कोर्ट ने एलएनआईपीई पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही महिला ने बताया कि उन्हीं की एक अन्य सहकर्मी शिक्षिका ने शोषण के कारण नौकरी तक छोड़ दीं। हेवानों के खिलाफ दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का केस भी दर्ज हुआ। ये घटनाएं बेहद चिंता का विषय है।
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वकील योगेश चतुर्वेदी ने इस घटना की ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि एलएनआईपीई में कार्यरत महिला ने सबसे पहले 2019 में दुरेहा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की थीं। जब वे सात बजे क्लास के लिए निकली थी उसी समय डॉ. दुरेहा ने छुना शुरू किया और फिर महिला की पीठ पर हाथ रखा। शिक्षिका इससे नाराज होकर वहां से चली गई। पीड़ित महिला ने इस घिनौने कृत्य की शिकायत संस्थान से लेकर मंत्रालय तक में गुहार लगाई। जिसके लंबे समय बाद राहत मिली हैं।