भोपाल। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मकवाना अब एक दिसंबर 2026 तक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मकवाना का रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2025 को नियत था, लेकिन डीजीपी पद के लिए अवधि के चलते अब उनको एक साल का सेवाकाल अतिरिक्त मिल जाएगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होता है। इसलिए डीजीपी कैलाश मकवाना का 1 दिसंबर 2025 को होने वाला रिटायरमेंट खत्म किया गया है। गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव ने इसके आदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में 60 साल की उम्र पूरा करने वाले 17 आईपीएस इस साल रिटायर होने हैं, जिसमें डीजीपी कैलाश मकवाना का नाम 16वें स्थान पर है।
आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल क्रमांक 310/ 1996 में दिए गए आदेश के आधार पर कैलाश मकवाना 1 दिसंबर 2024 से डीजीपी पदस्थ किए गए हैं। इसके आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी किए गए थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होता है इसलिए वे पद पर बने रहेंगे।
इससे पहले 31 नवंबर 2024 को पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना का कार्यकाल पूरा हुआ था। नियमानुसार मकवाना दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यकाल अब एक वर्ष बढ़ा दिया गया है। मकवाना की सेववृद्धि को राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्थिरता और कानून-व्यवस्था की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।