रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिसकर्मियों ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया है।

आजम खान 23 सितंबर यानी 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब दोनों फिर से जेल जाएंगे। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को ही दोनों को दोषी करार दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद सजा सुना दी।

फर्जी पैन कार्ड का मामला 2019 का है। रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए।

असली जन्म तिथि यानी 1 जनवरी 1993 के मुताबिक, अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी। इसलिए आजम ने दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उन्होंने जन्म का साल 1990 दिखाया था।

मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद विधायक आकाश सक्सेना ने कहा, 'मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं, आजम पर जितने मामले चल रहे हैं, सारे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। कोई ऐसा केस नहीं है, जिसमें उनके खिलाफ सबूत न हों। इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। जो गलत किया है, उसकी सजा मिलेगी ही।'