भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र से पहले भोपाल प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। विधानसभा परिसर के आसपास भोपाल प्रशासन ने धारा 144 लागू किया है। इसके तहत परिसर के आसपास एक साथ पांच लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही होगी। जिससे किसी भी तरह का जुलूस अथवा विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सके। 

मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस के होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। इतना ही नहीं राजधानी के भेल दशहरा मैदान को अस्थाई जेल भी घोषित कर दिया गया है। ताकि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करें, तो उन्हें अस्थाई जेल भेजा जा सके।  

यह भी पढ़ें : कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का आरोप, कोरोना के ग़लत आँकड़ों के आधार पर स्थगित हुआ विधानसभा सत्र

दरअसल 9 अगस्त से 12 अगस्त तक मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र होना है। मॉनसून सत्र के दौरान महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने महंगाई के मसले पर विरोध करने के लिए विधानसभा के घेराव का एलान किया है। जिसके चलते भोपाल प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। 

यह भी पढ़ें : कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली टली, अब विधायक गांधी प्रतिमा पर किसान आंदोलन के समर्थन में देंगे मौन धरना

इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी। उस समय अरुण यादव के नेतृत्व में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए विधानसभा का घेराव करने वाली थी। हालांकि बाद में कोरोना को आधार बनाकर मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र रद्द कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खिलौने के ट्रैक्टर के साथ सांकेतिक विरोध दर्ज कराया था।