मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 25 मई से हवाई जहाज चलाने के आदेश दिए जाने के बाद SOP (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया है। प्रदेश सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए जारी गाइडलाइन में कहा है कि उन्हें आरोग्य सेतु एप्लिकेशन के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। इंदौर में नगर निगम का एप भी डाउनलोड करवाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के भोपाल व इंदौर स्थित हवाईअड्डे पर उतरने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को यात्रा के दौरान घोषणा पत्र रखना होगा जिसमें उन्हें अपना फ़ोन नंबर और प्रदेश में कहां रुकेंगे इसकी जानकारी भी देनी होगी।

SOP के मुताबिक यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों की जांच करवाई जाएगी। जांच के में पॉजिटिव आने पर उन्हें कोविड सेंट्रर या अस्पताल में 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा उसके 3 दिनों बाद उनमें अगर कोरोना के लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश देकर जाने दिया जाएगा। ऐसे मरीजों की मॉनिटरिंग अरोग्य सेतु एप्लिकेशन के माध्यम से की जाएगी।

बता दें कि इसके पूर्व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में विमानों का परिचालन दोबारा शुरू किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध हुआ था, जिसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने यात्रा से संबंधित एसओपी जारी किए हैं।