इंदौर| शहर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए साफ किया कि 1 अगस्त 2025 से शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। आदेश के अनुसार, पेट्रोल पंप संचालकों को इसका सख्ती से पालन करना होगा और उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जमानत राशि जब्ती, लाइसेंस रद्दीकरण और आवश्यक वस्तु अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस शामिल है।

यह निर्णय सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लिया गया है। पूर्व न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने हाल ही में इंदौर दौरे पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भाग लिया था। उन्होंने शहर में हेलमेट के उपयोग की गंभीरता को समझते हुए निर्देश दिया था कि सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों सहित सभी नागरिकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जाए।

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इस नियम के तहत केवल मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थितियों को छूट दी गई है। आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस बीच शहर में दो दिन तक हेलमेट के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। ट्रैफिक विभाग भी पेट्रोल पंपों के साथ मिलकर इसका पालन सुनिश्चित करेगा। हेलमेट अनिवार्यता के साथ-साथ सीट बेल्ट, नशे में गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती की तैयारी है, ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके।