नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने से पहले उस राज्य की सरकार से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को देखते हुए ऐसा करना ज़रूरी है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम में प्रदान की गई शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए किसी भी मामले में जांच से पहले राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि DSPE एक्ट के तहत केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर भी सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार का अधिकार है, लेकिन जब तक धारा 6 के अंतर्गत राज्य इसकी अनुमति नहीं देते हैं तब तक यह स्वीकार्य नहीं है।

यूपी के फर्टिको मार्केटिंग एंड इंस्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आठ राज्यों – महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, झारखंड, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मिजोरम द्वारा सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

दरअसल पिछले काफी वक्त से कई राज्य सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाते आए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक मामले में सीबीआई को दी गई जांच की अनुमति को वापस ले लिया था। हालांकि कोर्ट के आदेश से होने वाली जांच पर राज्य सरकार के अनुमति वापस लेने का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी मामलों में केंद्र सरकार को सीबीआई जांच का आदेश देने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।