महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने सख्ती बरतते हुए राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 8 जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

इन जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू           

शनिवार को सीएम आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के 8 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इन जिलों में जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर शामिल हैं। इन आठ जिलों में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान सिर्फ रात सात बजे तक ही बाजार खुले रह सकेंगे। इसके अलावा राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है।

आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित

मंत्रिपरिषद की बैठक में विवाह समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी तय की गई है। अब 100 से ज्यादा लोग आयोजनों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जिस कार्यालय में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां 80 फीसदी कर्मचारियों को ही काम करने की अनुमति है। मास्क ना पहनने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

नाइट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी राहत

जिन आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उनमें कुछ राहत भी दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन तथा हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन हेतु नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी।

आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत कोरोना वायरस को लेकर जरा सी भी लापरवाही बरतना नहीं चाहते हैं। इस जानलेवा वायरस के खिलाफ राज्य में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अचानक मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और इससे बचने के उपायों पर चर्चा हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।