नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून बनने से एक कदम दूर है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी यह बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही यह कानून बन जाएगा। गुरुवार को विपक्ष के हंगामे के बीच इसे पारित कर दिया गया।
मॉनसून सत्र के अंतिम दिन यानी गुरुवार दोपहर तक राज्यसभा में लगातार गतिरोध बना रहा, लेकिन दो बजे जब कार्यवाही फिर शुरू हुई तो ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इसके तुरंत बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब सदस्य विरोध कर रहे थे, तब सदन में बिल पास किए जा रहे थे। अब हमें सिखाया जा रहा है। सदन में सभी की बात सुनी जानी चाहिए। फिर भले ही हमारे बिंदुओं पर असहमति जताइए, लेकिन अगर बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो वो गलत होगा।
बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग बिल के कानून बनने के उपरांत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम पर बैन लगाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगेगा। बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसी गतिविधियों के लिए मनी देना या ट्रांसफर करने की मनाही होगी। इस कानून का उल्लघंन करने पर 3 साल की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।