झालावाड़ा। राजस्थान के झालावाड़ स्थित जिला कंज्यूमर कोर्ट ने कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनी पेप्सी और डिस्ट्रीब्यूटर वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने प्रारंभिक सुनवाई में शिकायत को उचित मानते हुए इसे स्वीकार कर लिया है।
मामला अधिवक्ता गुरुचरण सिंह द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन में किए गए दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते और उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। शिकायत के अनुसार, विज्ञापन में यह संदेश दिया जाता है कि पेय पदार्थ पीने से व्यक्ति में असाधारण ऊर्जा और साहस आता है और वह कठिन और जोखिम भरे काम आसानी से कर सकता है।
शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि विज्ञापन से प्रभावित होकर उन्होंने उत्पाद खरीदा और उसका सेवन किया लेकिन विज्ञापन में बताए गए प्रभावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उनके अनुसार, न तो पेय में ऐसी कोई सामग्री मौजूद है और न ही कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है जिससे डर खत्म होने या हिम्मत बढ़ने जैसे दावों की पुष्टि हो सके।
शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के प्रचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति और लाभों को बढ़ा चढ़ाकर या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस तरह के विज्ञापन करोड़ों उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
आयोग ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पाया कि प्रस्तुत तथ्यों में जांच की आवश्यकता है। इसी आधार पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अब अदालत इस बात की पड़ताल करेगी कि विज्ञापन में किए गए दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं या केवल ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं।
अधिवक्ता गुरुचरण सिंह के अनुसार, शिकायत 20 जनवरी को दायर किया गया था। सुनवाई के बाद 12 फरवरी को आयोग ने अभिनेता, निर्माण कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को डाक के माध्यम से नोटिस भेजते हुए एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई जवाब प्राप्त होने के बाद तय की जाएगी।