जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने फीस के मामले में निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल अपनी फीस का 70 फीसदी ही छात्रों से ले सकेंगे। अभिभावकों को तीन किश्तों में 31 जनवरी तक यह राशि चुकानी होगी।

कोरोना काल के समय स्कूल फीस के स्थगन को लेकर राज्य सरकार की ओर से दिए गए आदेश को लेकर निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तीन याचिकाओं के ज़रिए करीब 200 स्कूलों ने स्थगन आदेश को चुनौती दी थी। उसके बाद जस्टिस एसपी शर्मा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई कर कैथलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया है। निजी स्कूलों की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में अधिवक्ता दिनेश यादव, कमलाकर शर्मा और शैलेश प्रकाश शर्मा ने पैरवी की।

राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि निजी स्कूलों को पूर्वनिर्धारित अपनी फीस का केवल 70 फीसदी ही छात्रों से लेना है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी परिस्थिति में अगर छात्र फीस का भुगतान नहीं कर पाता है, तो स्कूल छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित होने से रोक सकते हैं, लेकिन छात्रों का नाम नहीं काट सकते।