नई दिल्ली। वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नया इनकम टैक्स बिल, 2025 का रिवाइज्ड वर्जन फिर से पेश किया। सरकार ने संशोधित विधेयक में लगभग सभी चयन समिति की सिफारिशें शामिल की हैं। लोकसभा में सोमवार को ही बगैर चर्चा के इसे पास करा लिया गया।

इसके अलावा कराधान कानून संशोधन बिल-2025 भी लोकसभा में पास कराया गया। वहीं, राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल पेश हुआ, 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को यह स्पष्ट करना चाहिए। ये कैसा लोकतंत्र है।

हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को मंगलवार 12 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद इन्हें छोड़ दिया गया। 

इससे पहले, 13 फरवरी 2025 को नया आयकर विधेयक संसद में पेश किया गया था, जिसे बाद में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया। समिति ने इस पर व्यापक समीक्षा करते हुए 285 सुझाव दिए, जिनमें तकनीकी और भाषाई सरलता पर खास ज़ोर दिया गया। सरकार ने इन सभी सुझावों को विधेयक में शामिल कर लिया है।

नया विधेयक पुराने की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट और आसान भाषा में तैयार किया गया है। पुराने कानून में जहां 819 धाराएं थीं, वहीं नए विधेयक में इसे घटाकर 536 कर दिया गया है। इसी तरह, अध्यायों की संख्या 40 से घटाकर 23 कर दी गई है।टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए ₹0–4 लाख की कमी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। ₹4–8 लाख की इनकम पर 5%, ₹8–12 लाख पर 10%, ₹12–16 लाख पर 15%, ₹16–20 लाख की कमाई पर 20%, ₹20–24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। ₹24 लाख से अधिक इनकम पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा।