दिल्ली। अब सभी चार पहिया वाहनों को टोल का डिजिटल भुगतान करना जरूरी हो गया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर नए और पुराने हर तरह की गाड़ियों के लिए इसे आवश्यक बना दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में एक दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग लगाने को जरूरी कर दिया है। हालांकि यह योजना 1 जनवरी 2017 से जारी है लेकिन अब इसे पुराने वाहनों के लिए भी इसे कंपल्सरी किया गया है। 

मंत्रालय की तरफ से फास्टैग को वाहनों पर लगाने के लिए जारी अधिसूचना के तहत 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए M और N श्रैणी के चार पहिया वाहनों के लिए भी फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के लिए अब फास्टैग का डिटेल्स भरना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।

आपको बता दें, नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय फास्टैग को भी जरूरी किया गया है। डीलर या निर्माता को इसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। इनकी तरफ से 2017 से ही फास्टैग लगाकर गाड़ियों की डिलीवरी दी जाती है। वहीं 1 अक्टूबर 2019 से राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग का फिट होना जरूरी कर दिया था। सरकार टोल प्लाजा को कंप्लीट डिजिटल करना चाहती है। इसके लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।