सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में फसल कटाई के बाद नरवाई (फसल अवशेष) जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर संदीप जीआर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों पर 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, जिले में चलने वाले सभी कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रीपर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण फैला रहा है और खेत की उपजाऊ मिट्टी को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। आग लगाने से जमीन में मौजूद मित्र कीट और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है और फसल उत्पादन घटता है।
प्रशासन ने नरवाई जलाने पर जमीन के रकबे के हिसाब से जुर्माना तय किया है। यह जुर्माना प्रति घटना के हिसाब से वसूला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 एकड़ तक के लिए 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक के लिए 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक तक के लिए 15,000 रुपए जुर्माना तय किया गया है।
नए आदेश के तहत, अब जिले में कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) या स्ट्रा रीपर के नहीं चल सकेगा। इन मशीनों की निगरानी की जिम्मेदारी जिला परिवहन अधिकारी और सहायक कृषि अभियांत्रिकी को सौंपी गई है। बिना इस सिस्टम के हार्वेस्टर चलाते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।