इंदौर| बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने महू क्षेत्र के 15 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चार महीनों के लिए लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश शुक्रवार को जारी हुआ, जिसमें जन स्वास्थ्य और लोक शांति की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर भौतिक सीमाएं भी तय की जाएं।
थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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इस निर्णय से स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष देखा गया है। तिंछा फॉल के निवासी सुनील कुरील के अनुसार, मानसून में पर्यटकों की आमद से उन्हें रोजगार मिलता है। ग्रामीण इस मौसम में भुट्टे, ककड़ी, मैगी और भजिए जैसी चीजें बेचते हैं। अब पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगने से उनकी आजीविका पर संकट आ गया है।
प्रतिबंध जिन पर्यटन स्थलों पर लागू किया गया है, उनमें तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डैम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड, मोहाडी फॉल, रतबी वॉटरफॉल, लोहिया कुण्ड, जूनापानी, चिड़िया भड़क, बामनिया कुण्ड, जोगी भड़क और हत्यारी खोह शामिल हैं।