इंदौर। इंदौर में लगातार 2 ट्रक हादसों के बाद प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री नियम लागू किया है। प्रशासन के नो एंट्री नियम को लागू हुए लगभग दस दिन हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और थोक कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। विरोध में इंदौर ट्रक एसोसिएशन अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। एसोसिएशन ने 6 अक्टूबर से सभी प्रकार की माल वाहन बुकिंग और डिलीवरी बंद करने का निर्णय लिया है।
गुरुवार 2 अक्टूबर को ट्रक एसोसिएशन ने इस संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी। जिसमें यह निश्चित हुआ कि ट्रांसपोर्ट नगर और लोहा मंडी से किसी भी प्रकार का माल पिकअप नहीं किया जाएगा और ना ही इसकी डिलीवरी की जाएगी। प्रशासन और परिवहन विभाग के सख्त एक्शन के बाद यह फैसला लिया गया गया है। इसका असर इंदौर, भोपाल सहित प्रदेशभर में देखा जा सकता है।
बीते दिनों इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर और लोहा मंडी में चार दिनों के अदर हुए दो बड़े हादसों के बाद. प्रशासन की सख्ती सामने आयी है। इन हादसों में... लोगों की मौत हो गयी थी। जिसके बाद दोनों ही क्षेत्रों में नो-एंट्री के समय आवाजाही पर रोक लगाई गई थी।
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एसोसिशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ओनर्स के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा लागू की गई निर्धारित समय सीमा नियम में कार्य करना पूरी तरह से असंभव है। इंदौर प्रदेश का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है लोहा मंडी पार्सल और डिलीवरी का एक बड़ा औद्योगिक हब है। जो नो-इंट्री नियम के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।