जबलपुर। शहर को सफाई में अव्वल लाने का प्रयास जारी है। अब पालतू पशुओं के मालिकों को सार्वजनिक स्थान से अपने पालतू जानवरों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं किया तो एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।

इससे पहले इंदौर और भोपाल में भी सड़कों पर जानवरों द्वारा गंदगी करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अब पालतू पशुओं की गंदगी पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा शहर जबलपुर बन गया है। जबलपुर कमिश्नर संदीप जीआर का कहना है कि जनता अपने पालतू जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। पालतू पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। वे यहां वहां गंदगी करते फिरते हैं। जिससे शहर की फिजा खराब होती है। कई बार यह गंदगी हादसों की वजह भी बन जाती है।

इस आदेश के बाद सड़कों पर कुत्ते टहलाने वाले मालिकों को साथ में पूप स्कूपर और एक पूप बैग लेकर जाना होगा। जिससे वे गंदगी होने की स्थिति में सफाई कर सकें, नहीं तो नगर निगम उनसे हजार रुपए का जुर्माना वसूलेगा। नगर निगम की मानें तो लोग अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन पालतू जानवरों को सड़क पर टायलेट करवाने ले जाते हैं। अब इसपर लगाम लगाने के लिए लोगों पर सख्ती की जा रही है। बैग या ऐसा सामान साथ ले जाना पड़ेगा जिससे वे उसी समय टॉयलेट साफ कर सकें।

स्वच्छता सर्वक्षण 2021 में शहर को टॉप पर लाने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। जबलपुर 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 17वें नंबर पर था। नगर निगम की ओर से यह आदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

शहर में लोग अपने पेट डॉग्स को पॉटी करवाने के लिए पार्कों, फुटपाथ और पब्लिक प्लेस पर लेकर सुबह से निकल जाते हैं। जिससे शहर में गंदगी फैलती है। जो कि सेहत और सफाई दोनों के लिहाज से ठीक नही हैं। इसलिए अब लोगों को इस बारे में सचेत करने के लिए नगर निगम ने जुर्माना लगाया है ताकि उसके डर से लोग पब्लिक प्लेस पर गंदगी करने से बचें।