मध्य प्रदेश health department ने प्रदेश के सभी ज़िला कलेक्टरों को होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अगर पहली बार होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया जाता है तो उसके ऊपर 2 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाए। यदि इसके बाद भी वह व्यक्ति दोबारा होम क्वारंटाइन का पालन करते नहीं पाया जाता है तो ऐसे में उसे तत्काल क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग ने ज़िला अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मध्य प्रदेश पबलिक हेल्थ अधिनियम 1949, मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजीज covis 19 विनियमन 2020 एवं Disater Management Act 2005 के तहत अन्य लोगों में कोरोना फैलाव की संभावना बढ़ाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट दी है।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के समस्त ज़िला अधिकारियों से कहा है कि कोरोना के संदिग्ध या mild/ presymptomatic प्रकरणों को केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अंडरटेकिंग लिया जाना है। कोरोना संदिग्धों से अंडरटेकिंग लिए जाने के बाद, अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करता है, तो ऐसे में ज़िला अधिकारी उस व्यक्ति के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। 

दरअसल राज्य में दिन पर दिन कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के मामले राज्य में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या ने 7 हज़ार का आंकड़ा पार कर लिया है।