भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संबंधि तमाम प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका एलान कर दिया है। कोविड नियमों का पालन करने की शर्तों पर अब प्रदेश की जनता को खुली छूट दी गई है।  

सीएम के एलान के बाद नाइट कर्फ्यू का प्रावधान आज रात से हटा लिया जाएगा। इसके साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज आदि से सीमित संख्या का प्रावधान हटा लिया गया है। हालांकि शासकीय कर्मचारियों, सिनेमा हॉल के कर्मचारियों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को वैक्सीिन की दोनों डोज़ लगवाना अनिवार्य किया गया है। 

सीएम शिवराज ने कोरोना संबंधी छूट का एलान करते हुए कहा कि विवाह में सीमित संख्या का प्रावधान और नाइट कर्फ्यू आज रात से समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही क्लब, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे लेकिन इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 

इसके साथ ही सीएम ने बताया कि हॉस्टल में 18 साल से ऊपर के छात्रों को कोविड की दोनों डोज़ लगवाना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के कर्मचारियों को दोनों डोज़ और दर्शकों को कोविड की एक डोज़ लगवाना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय सेवकों को कोरोना की दोनों डोज़ लगवाना अनिवार्य है।   

राज्य सरकार ने यह फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। लोगों का वैक्सीनेशन भी काफी गति के साथ हुआ है। ऐसे में अब प्रतिबंधों को लागू रखने ज़रूरी नहीं है। जल्द ही इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए जाएंगे।