ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया एसडीएम पर कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई दतिया एसडीएम संतोष तिवारी पर की गई है। उन्हें माफी मांगते हुए जुर्माना की राशि 26 सितंबर तक भरने का समय दिया गया है।

यह पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है। दतिया में प्रवीण कुमार और शैलेंद्र शर्मा के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था। जिसमें हाईकोर्ट ने भाड़ा नियंत्रक अधिकारी का रिकॉर्ड मांगा था। जिसके लिए एसडीएम संतोष तिवारी को दो मौके दिए गए थे। पहला 3 सिंतबर और दूसरा 23 सितंबर को लिखित स्पष्टिकरण रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा गया था। जिस पर एसडीएम ने रिकॉर्ड पुराना होने के कारण देरी से देने की दलील दी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। 

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कोर्ट ने एसडीएम की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ग्वालियर और दतिया की दूरी महज 70 किलोमीटर है बावजूद इसके 23 सितंबर की शाम को रिकॉर्ड कोर्ट रजिस्ट्री में पेश किया गया। हालांकि एसडीएम तिवारी ने कोर्ट में मांफी मांग ली है। कोर्ट ने माफी स्वीकारते हुए कहा कि अवांछित और निंदनीय है। 

हाईकोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर तक अपने निजी बैंक खाते से 25 हजार रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य शासन की तरफ से प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने यह मामला मुख्य सचिव और दतिया कलेक्टर को विचार के लिए भेज दिया है।