भोपाल। सरकार ने महिलाओं के लिए खुशखबरी दी हैं। दरअसल प्रदेश में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में शॉपिंग मॉल, कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट में काम कर सकेंगी। हालांकि इसकी इजाजत सरकार ने कुछ नियम-शर्तों के साथ दी है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन एम्प्लायर एजेंसी को करना होगा।
वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कदम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। प्रदेश के उघोगपति और कारोबारियों को अपने इकाईयों में काम बढ़ाने से फायदा होगा। साथ ही मध्य प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 में हुए संशोधन को लेकर श्रम विभाग ने निर्देश जारी किए है। रात 9 से सुबह 7 बजे तक महिलाओं की ड्यूटी लगाई जा सकती है। साथ ही इनके कार्य स्थल जैसे शोरूम या कारखानों में रात में 10 या उससे अधिक महिलाएं उपस्थित होनी चाहिए।
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सभी कंपनियों, कारखाना मालिकों को नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारी के काम शुरू करने से पहले उनकी लिखित सहमित लेना अनिवार्य होगी। महिलाएं इस दौरान मातृत्व जिम्मेदारी को निभाने से वंचिन नहीं रहेगी। औघोगिक इकाईयों को रात में महिलाओं को लाने और छोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था का भी इंतजाम करना होगा।