नई दिल्ली : बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना के मामले को अटॉर्नी जनरल में खारिज कर दिया है। रविवार (23 अगस्त) को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने फरवरी माह में आयोजित एक पैनल चर्चा के दौरान अभिनेत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले पर टिप्पणी पर अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर सहमति देने से इंकार कर दिया है।

वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ता को कहा है कि यह ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तथ्यात्मक प्रतीत होता है और यह संस्था पर हमला नहीं है। याचिकाकर्ता ने मामले पर अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दफ्तर में अनुमति के लिए अर्जी दी है।

गौरतलब है कि अयोध्या में रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्वरा भास्कर ने 1 फरवरी 2020 एक पैनल चर्चा के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले पर याचिकाकर्ता उषा शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे न्यायालय की छवि खराब करने वाला बताया था और अभिनेत्री के खिलाफ अवमानना का केस चलाने का अपील किया था।

उषा द्वारा दायर याचिका के मुताबिक स्वरा ने पैनल चर्चा के दौरान कहा था कि, 'हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारी अदालतें सुनिश्चित नहीं हैं कि वे संविधान में विश्वास करती हैं या नहीं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गैरकानूनी था और फिर उसी फैसले ने उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया, जिन्होंने मस्जिद को गिराया था।'

बता दें कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर केंद्र सरकार के फैसलों पर खिलाफ लगातार मुखर रही हैं। उन्होंने सिएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर देशभर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।