नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान मानते हुए कार में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही कार में आप अकेले बैठे हों लेकिन मास्क पहनने से बच नहीं सकते। निजी वाहनों को अकेले ड्राइव करते हुए मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने के खिलाफ दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब साफ हो गया है कि अकेले वाहन चलाते वक्त भी यदि आप मास्क खोलकर रख देते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।

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राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला आया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 'कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाड़ी के अंदर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है चाहे गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हो या एक से ज्यादा। आखिर कार भी तो पब्लिक प्लेस ही है।' अपने आदेश में कोर्ट ने यह तर्क दिया है कि अगर कार सार्वजनिक स्थानों से गुजरती है तो वहां मौजूद लोगों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। 

अदालत ने तो यहां तक कहा है कि घरों में भी यदि बुजुर्ग लोग रहते हों या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हों तो घर के अंदर भी मास्क को बढ़ावा देना चाहिए। कोर्ट ने इसे सुरक्षा कवच बताते हुए माना है कि मास्क से लाखों लोगों की जान बची है। दरअसल, एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अपने निजी वाहन में अकेले यात्रा के दौरान नाक और मुंह को रुमाल से बांधे हुए थे बावजूद इसके पुलिस ने चालान काट लिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए बताया कि उसमें कहा गया था कि निजी वाहन में अकेले यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिए कोई अधिसूचना या कानून नहीं है, ऐसे में जुर्माना लेना प्रथम दृष्टया मनमाना और अवैध है। इसपर दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि निजी वाहन निजी क्षेत्र नहीं है। निजी वाहन भी कहीं किसी सार्वजनिक स्थान से गुजरता है तो पब्लिक के संपर्क में आता है।

दिल्ली सरकार ने कार में मास्क ना पहनने पर प्रति व्यक्ति दो हज़ार का जुर्माना घोषित कर रखा है। उनके वालेंटियर्स जगह जगह सड़कों पर लोगों की फोटो खींचते हैं और तत्काल जुर्माने की मांग करते हैं, चाहें आप कार अकेले ही चला रहे हों.. और आपकी कार का शीशा भी बंद हो। दिल्ली सरकार को इस जुर्माने से पिछले दिनों करोड़ों की कमाई भी हुई।  

गौरतलब है कि कोरोना की नई लहर राजधानी दिल्ली में कहर बरपा रही है। दिल्ली सरकार ने स्थिति बिगड़ते देख 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। दिल्ली में इन दिनों प्रतिदिन पांच हजार से ज्यादा केसेज़ आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पतालों में बेड बढ़ाने को लेकर लगातार कार्य कर रही है साथ ही अलग-अलग अस्पतालों में दो हजार बेड्स बढ़ाए जा चुके हैं।