लखनऊ। लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ टिपण्णी मामले में लगातार पेशी से गायब रहने पर सुनाया है। अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इसी मामले में राहुल गांधी व्यस्तताओं के कारण कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके थे।
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मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज यानी 5 मार्च को उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।
राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे। ऐसे में कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।