अमरावती। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर को अमरावती की अदालत ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर को यह सज़ा आठ साल पहले एक पुलिसवाले को थप्पड़ मारने के आरोप में सुनाई गई है। यशोमती ठाकुर अमरावती जिले की प्रभारी मंत्री भी हैं।

यशोमति ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने 8 साल पहले अमरावती जिले के अंबा देवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा था। महिला नेता के कार ड्राइ‌वर और दो समर्थकों पर भी पुलिसकर्मी से मारपीट करने का आरोप है। कोर्ट ने इन लोगों को भी दोषी ठहराया है। अदालत ने इस केस में झूठी गवाही देने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को भी सजा सुनाई है।

सत्य की जीत होगी : यशोमति ठाकुर 
अमरावती कोर्ट का फैसला आने के बाद यशोमति ठाकुर ने कहा, ''मैं खुद पेशे से वकील हूं और कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं। उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। यशोमति ठाकुर महाराष्ट्र की तेवसा विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग एक महिला के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।