नई दिल्ली। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस दौरान अदालत ने एकनाथ शिंदे के वकील से पूछा कि आखिर इस मामले में पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इस पर शिंदे के वकील ने कहा कि यह मामला गंभीर है और विधायकों को मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। इसलिए हमने शीर्ष अदालत का रुख किया है। वकील ने कहा कि अदालत चाहे तो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2019 में सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन बिना प्रक्रिया का पालन किए उन्हें हटा दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।