मुंबई। कोराना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, गोवा और राजस्थान से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को अपनी कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने बाद ही उन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

उड़ानों और ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों को उड़ानों की बोर्डिंग से पहले ये प्रमाण पत्र दिखाने होंगे या बोर्डिंग हवाई अड्डों/स्टेशनों पर टेस्ट कराने होंगे। अगर किसी यात्री की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नहीं है तो उसे महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें कि फ्लाइट बोर्डिंग से 72 घंटे पहले की रिपोर्ट ही मान्य होगी। वहीं ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अधिकतम 96 घंटे पहले किए गए आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी।

इन चार राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले जिन लोगों के पास कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी उनका एंटीजन टेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर ही कराया जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें कोरोना केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां उन्हें अपने खर्च पर इलाज़ कराना होगा। 

इन चार राज्यों से सड़क के रास्ते महाराष्ट्र आने वालों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने नए नियमों का एलान किया है। इन नियमों के तहत दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से सड़क के रास्ते आने वाले यात्रियों की राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच होगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। जिनमें लक्षण होंगे उन्हें वापस घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा। जो लक्षणों के बावजूद महाराष्ट्र में आना चाहते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना होगा। निगेटिव आने पर आगे जाने दिया जाएगा। जिनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने लापरवाही नहीं बरतना चाहती

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, मास्क ना लगाने पर जुर्माना 200 से 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उसपर 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं अगर वह तीसरी बार थूकते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना और 5 दिन की सार्वजनिक सेवा देनी होगी। गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र को लोगों जरूरत पहड़ने पर बाहर निकलने के लिए कहा गया है और 10 साल से कम के बच्चों को भी घर पर ही रहने के लिए कहा गया है।