नई दिल्ली। बाटला हॉउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने 8 मार्च को हुई अपनी पिछली सुनवाई में आरिज खान को दोषी माना था। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302, 307, 333, 353, 186 और 174A के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने आरिज खान को दोषी करार देने के बाद उसकी सज़ा मुकर्रर करने के लिए आज की ही तारीख दी थी। 

19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके स्थित बाटला हाउस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबिश दी थी। टीम की अगुवाई करने वाले मोहनचंद शर्मा इसी एनकाउंटर में मारे गए थे। एनकाउंटर में दो आतंकी भी मारे गए थे, जबकि आरिज़ फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले आरिज को 2018 में नेपाल से पकड़कर भारत लाया गया था। माना जाता है कि मोहनचंद शर्मा पर गोली आरिज ने ही चलाई थी। 

आरिज़ पर पुलिस ने 2008 में जयपुर,अहमदाबाद और दिल्ली समेत कई शहरों में अलग-अलग समय पर हुए बम धमाकों में शामिल होने का आरोप भी लगाया था। दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में बम धमाके अलग-अलग समय पर हुए थे, लेकिन धमाकों के तरीके में काफी समानता थी। दिल्ली पुलिस इसी जांच के सिलसिले में बाटला हाउस तक पहुंची थी।