लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मासूम के गुनाहगार को सुनाई गई है फांसी की सज़ा। दोषी बाल गोविंद को यह सज़ा 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने के जुर्म में सुनाई गई है। बाल गोविंद को सात महीने पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 11 साल की मासूम बच्‍ची के रेप और मर्डर का कसूरवार ठहराया गया है। इतना ही नहीं उसने बच्ची की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरा एसिड से जला दिया था।  

कोर्ट ने दिल दहलाने वाले इस मामले में तेज़ी से सुनवाई करते हुए महज सात महीने में फैसला सुनाकर एक मिसाल पेश की है। बाल गोविंद ने पिछले साल अगस्त के महीने में जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने 11 साल की बच्ची और उसकी छोटी बहन को चॉकलेट दिलाई और फिर छोटी बहन को किसी बहाने से घर भेज दिया। इसके बाद उसने बड़ी बहन को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दो दिन बाद बच्ची का जला हुआ शव मक्के के खेत में मिला था।

वारदात को अंजाम देने के बाद बाल गोविंद फरार हो गया था। जिसके बाद वारदात से भड़के लोगों ने जल्द से जल्द इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर आंदोलन भी किया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और बाल गोविंद को चंदौली से गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पहले कोर्ट ने उसे इस मामले में दोषी करार दिया था और सोमवार को फांसी की सजा सुना दी। बाल गोविंद को पॉक्सो एक्ट के तहत बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के साथ ही साथ सबूत मिटाने का भी दोषी करार दिया गया है।