नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए देश भर में आयोजित की जाने वाली जेईई और नीट की परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सोमवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस वर्ष आयोजत होने वाली नीट और जेईई की परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। 

देश भर में जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है तो वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर तक होनी है। 11 छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कोरोना महामारी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य के खतरों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी परीक्षाओं को हालात सामान्य होने तक स्थगित कर दिया जाए।जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

कोर्ट ने क्या कहा ? 
सोमवार को शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए ? एक कीमती साल को यूंही बर्बाद होने दिया जाए ? इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षाएं आयोजित कराना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को स्थगित करने के मसले पर कहा कि इस मामले पर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी।