नई दिल्ली। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत मिल गई है। डोमिनिका कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी है। चोकसी को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी गई है। चोकसी को जमानत मिलने का अर्थ यह है कि अब वह एंटीगुआ लौट सकेगा। 

यह भी पढ़ें : भगोड़े कारोबारियों की 9 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सरकारी बैंकों को की गई ट्रांसफर, प्रवर्तन निदेशालय ने दी जानकारी

दरअसल चोकसी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर डोमिनिका कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। चोकसी को एंटीगुआ में अपना इलाज कराने की छूट दी गई है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने चोकसी को जमानत देते हुए यह भी कहा है कि स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद चोकसी को वापस डोमिनिका लौटना होगा। 

यह भी पढ़ें : डोमिनिका कोर्ट ने नहीं दी मेहुल चोकसी को जमानत, कोर्ट ने कहा- देश छोड़कर भागने का है डर

मेहुल चोकसी भारत का भगोड़ा कारोबारी है। जनवरी 2018 में 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद वह फरार हो गया था। चोकसी भारत से फरार होने के बाद एंटीगुआ भाग आया था। भारत से फरार होने से पहले ही उसके पास एंटीगुआ की नागरिकता थी। 

यह भी पढ़ें: चोकसी को लेने डोमिनिका गया भारतीय दल वापस लौटा

मई 2021 में चोकसी अचानक एंटीगुआ से गायब हो गया। चोकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चोकसी का प्रत्यर्पण करवाने की बहुत कोशिश हुई। लेकिन डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई जारी रहने की वजह से चोकसी को भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका। जिस वजह से उसको भारत लाने के लिए डोमिनिका गए भारत के विशेष दल को भी वापस लौटना पड़ा।